Agra (Real Estate) : आगरा विकास प्राधिकरण (ADA) ने आवासीय प्लॉट बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इस अवसर पर ताजनगरी फेज-2, जवाहरपुरम, शास्त्रीपुरम और कालिंदी विहार में खाली पड़े प्लॉट बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। इन प्लॉटों का आकार 78 से 280 वर्ग मीटर तक है और कीमत 17.98 लाख रुपये से लेकर 1.35 करोड़ रुपये तक तय की गयी है। रजिस्ट्रेशन के लिए 1500 रुपये शुल्क है।
चार योजनाओं में एडीए ने 165 आवासीय प्लॉट बेचने का फैसला किया है। ये सभी प्लॉट एडीए को लैंड ऑडिट में प्राप्त हुएं हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए खरीदार को निर्धारित प्लॉट की कुल कीमत का 10% अग्रिम धनराशि जमा करानी होगी। जिसके बाद खरीदार को ई-नीलामी में भाग लेना होगा। ई-नीलामी में असफल रहने पर अग्रिम धनराशि वापस हो जाएगी।
ये प्लॉट एडीए को लैंड ऑडिट में प्राप्त हुए है और उनका स्वामित्व स्पष्ट नहीं है। इसके संबंध में एडीए ने विज्ञापन, होर्डिंग व अन्य माध्यम से सूचनाएं प्रकाशित की हैं। लेकिन स्वामित्व को लेकर कोई दावा नहीं आया है। इसलिए एडीए ने फैसला लिया है कि 29 जुलाई तक यदि कोई स्वामित्व के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा तो उस प्लॉट की बिक्री स्थगित कर दी जाएगी।
60 दिन में शेष राशि जमा करने पर 2% छूट मिलेगी
इसके लिए वेबसाइट www.adaagra.org.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्लॉट की मूल्य की 25% आवंटन राशि जमा करानी होगी। इसके अलावा, 12% फ्री होल्ड शुल्क अतिरिक्त होगा। प्लॉट की शेष 75% धनराशि आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिन में जमा कराने पर 2% छूट मिलेगी।
संपर्क करने के लिए टोल-फ्री नंबर और हेल्पलाइन उपलब्ध हैं
इस मौके का उपयोग करने के लिए आप टोल-फ्री नंबर और हेल्पलाइन का भी उपयोग कर सकते हैं। तकनीकी सहायता और शिकायत के लिए नंबर 9574524058 और 7016716557 हैं। प्रोपर्टी हेल्पलाइन के लिए नंबर 9639139139 है और टोल-फ्री नंबर 0562-2510070 है।
चर्चित गौड़, उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण ने बताया की, प्लॉट की बिक्री ई-नीलामी से होगी जो लैंड ऑडिट में मिले प्लॉट के लिए उपलब्ध होगी। रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं और इसके लिए कार्यालय में हेल्प डेस्क या वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं।
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